बलिया, दिसम्बर 18 -- बलिया, संवाददाता। करीब चार साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने साल 2021 में बनहरा निवासी अजय राजभर के खिलाफ अपहरण और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भाग ले गया था। मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी पुलिस ने कुछ माह बाद मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की गुरुवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम कांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल की सजा सुनायी तथा जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवनारायण पांडेय ने ...
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