बलिया, फरवरी 4 -- बलिया, संवाददाता। करीब 13 साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को 12 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने साल 2013 में पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र के अजनेरा निवासी भीम राजभर मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया। इसके बाद उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही किशोरी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए वि...
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