फिरोजाबाद, सितम्बर 22 -- मंगलवार को न्यायालय ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी बाल अपचारी और उसके सहयोगी को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 48000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला नारखी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक युवक ने 23 दिसंबर-2020 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बहन एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। वह स्कूल से वापस लौट रही थी, उसी दौरान रास्ते में उसे गढ़ी कल्याण निवासी एक बाल अपचारी मिल गया। उसने छात्रा के मुंह पर रूमाल डाल दिया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद बाल अपचारी उसे अपने साथी थाना फरिहा के गांव पथरौआ निवासी विकास कुमार उर्फ जुगनू पुत्र लाखन सिंह के साथ मिलकर अपने घर ले गया। जहां उसके...