प्रयागराज, मार्च 24 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजय कुमार को सात वर्ष की कैद और 35 हजार जुर्माना से दंडित किया है। कोर्ट ने यह आदेश अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी एवं आरोपी के अधिवक्ता व पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन के बाद दिया।मामला थाना हंडिया थानाक्षेत्र के ग्राम बींदा का है, जहां वर्ष 2014 में वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री को फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए संजय कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी पीड़िता को 25 अगस्त 2014 की रात अपने साथ ले गया था। बाद में पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया तथा चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। अभियोजन पक्ष ने वादी, पीड़िता तथा अन्य गवाहों ...
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