अपहरण एवं पॉक्सो ऐक्ट के आरोपित को मिली राहत
आगरा, जून 24 -- अपहरण और पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित रोशन निवासी पालीगंज जिला पटना का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने स्वीकृत कर लिया है। पीड़िता ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। वादी ने थाना सैंया में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि वह 11 अप्रैल 26 को अपनी रिश्तेदारी में पत्नी और पुत्री के साथ पालीगंज जिला पटना गया था। वहां आरोपित को पुत्री से बात करते देखा था। 17 अप्रैल 26 को वादी अपने परिवार के साथ गांव आ गया। 21 अप्रैल को आरोपित उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से इंकार कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद यूनुस ने तर्क दिए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.