अपहरणकर्ता की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकर नगर, जुलाई 15 -- अम्बेडकरनगर। भीटी थाना क्षेत्र में तीन दशक पूर्व किशोर का अपहरण करने के मामले में आरोपी अहिरौली थाना क्षेत्र के मल्ही विश्वनाथपुर निवासी रामचन्द्र मौर्य पुत्र राजकरन की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। आरोपी के विरुद्ध फैजाबाद न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था वहां से पत्रावली गृह जनपद में वापस आ जाने के बाद भी बीते कई वर्षों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। भीटी थाने में 29 जनवरी 1994 को वंशीधर पांडेय ने अपने पुत्र कक्षा दो के छात्र राकेश कुमार पांडेय के अपहरण करने का मुकदमा पंजीकृत कराया था। अपहरणकर्ता के चंगुल से छूट कर आए किशोर ने पूरे मामले की जानकारी दी थी। मामला बकाया पैसे का भुगतान न करने से जुड़ा था।
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