अपहरण, फिरौती में मुख्य आरोपित की जमानत खारिज
फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 1 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।जनपद के बहुचर्चित अपहरण और दस लाख रुपये की फिरौती के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपित युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने उपलब्ध साक्ष्यों और केस डयरी का अवलोकन करने के बाद आरोपित को जमानत देने से इन्कार कर दिया। फतेहगढ़ कोतवाली में मोहल्ला कसरट्टा निवासी अभय गोस्वामी ने विगत 11 जून को रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क होने के बाद दो युवती व अन्य साथियों ने मिलकर उसका और उसके साथी विपिन का अपहरण कर लिया था। मारपीट भी की गयी थी। आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिये गये थे। दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख की फिरौती मांगी गयी थी। यही नहंी बैंक खाते से रुपये ट्रांसफर करा लिये गये सोने ...
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