आजमगढ़, अप्रैल 7 -- आजमगढ़, संवाददाता। नाबालिग किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक गांव की सत्रह वर्षीया किशोरी 04 मई 2016 को स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आई। पीड़िता को स्कूल से पप्पू राम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर बहला फुसलाकर भगा ले गया। पप्पू राम पीड़िता को लुधियाना लेकर गया और चार महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश...
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