हापुड़, अगस्त 18 -- बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने प्रत्येक को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को दस हजार और दूसरे अभियुक्त को 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बाबूगढ़ पुलिस को बताया था कि 17 फरवरी 2021 को सुबह करीब 11 बजे उसकी 17 वर्षीय बहन घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने उसका काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

मामले की शिकायत और जांच पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने किशोरी...