अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की पेंशन से कटौती का आदेश
मुजफ्फरपुर, जून 6 -- मुजफ्फरपुर। अंधापन उन्मूलन अभियान में एनजीओ को अनियमित भुगतान के मामले में तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुभाष प्रसाद सिंह दोषी पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव उपेंद्र राम ने जांच के बाद उनपर कार्रवाई करते हुए दंडित किया है। विभागीय आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले दो साल तक उनकी पेंशन से पांच प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यह दंड विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद दिया गया है। यह भी पढ़ें- दवा के स्टॉक में अनियमितता के मामले में जांच कमेटी गठित
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