रांची, अगस्त 4 -- रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए जारी किए गए नोटिस के खिलाफ अपर बाजार के छह दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिससे प्रभावित दुकानदारों में राहत की भावना है। इस फैसले के बाद रांची नगर निगम दुकानदार संघ ने इसे व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण जीत बताया है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: व्यापारियों के मुद्दों पर नगर आयुक्त व उप मेयर से चर्चाव्यापारियों की प्रतिक्रियाएं संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट ने व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब अधिक से अधिक दुकानदारों को एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि स्थायी समाधान की दिशा ...