रांची, अगस्त 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। अपर बाजार ईस्ट मार्केट के दो व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकानों को सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विकास टिबरेवाल और सुमित टिबरेवाल के खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकान सील करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी। अदालत के आदेश से दोनों व्यवसायियों को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ नोटिस के आधार पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। ...