भागलपुर, जून 25 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। कुख्यात अपराधियों द्वारा अर्जित अपराध जनित परिसम्पत्तियों के समपहरण (सरकार द्वारा जब्त) किए जाने को लेकर मुख्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किया है। अपराध जनित भूखंड का पता चलने पर उसका पूरा ब्योरा तैयार करने को कहा गया है। यह भी पढ़ें- अपराधियों की संपत्ति जांच में भूखंड के खाता, खसरा का जिक्र जरूरी दिशा-निर्देश का विवरण अपराधी का वह भूखंड कहां स्थित है। उसे कब खरीदा गया। उस भूखंड का मौजा, खाता, खसरा और रकवा की जानकारी जांच रिपोर्ट में होनी जरूरी है। यह भी कहा गया है कि अपराधियों के अपराध जनित संपत्ति की सरकार द्वारा जब्ती की कार्रवाई होने से उनके बीच भय का माहौल बन गया है। ऐसे में इसे सख्ती से और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अपराधियों द्वारा अर्जित अपराध जनित संपत्ति के विरुद्ध पीएमएलए (प्रिंवेशन...