आजमगढ़, मई 30 -- आजमगढ़, संवाददाता। अपमिश्रित शराब रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास के साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाने के उप निरीक्षक दीनानाथ मिश्र 18 मार्च 2009 को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी विरेन्द्र हरिजन निवासी चकतगे थाना मुबारकपुर के कब्जे से 15 लीटर एवं 102 पाउच अपमिश्रित शराब बरामद किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- गांजा के आरोपी को सात हजार अर्थदंड की सुनाई सजा अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 5 गवाह न्यायालय में परीक्षित हुए। दोनों पक्षों की ...