अपडेट1- पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, अगस्त 31 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पेट्रोल पंपों को पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल का मात्रा दिखाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की बजाए याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। अटॉर्नी जनरल ने याचिका दायर करने के तरीके का विरोध करते हुए इसे 'प्रॉक्सी याचिका' करार दिया और कहा कि पिछले साल भी इसी तरह की एक याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता चाहता है कि भारत सरकार उसके प्रति जवाबदेह हो।' यह भी पढ़ें- पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका खारिज गोस्वामी ने दलील दी कि उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उन्हें दिए जा रहे पेट्रोल म...
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