कन्नौज, फरवरी 26 -- कन्नौज। जिले में अपंजीकृत येलो फास्फोरस चूहामार दवा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दुकान या गोदाम में इस प्रतिबंधित दवा का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल पंजीकृत और स्वीकृत कीटनाशकों का ही उपयोग करें।जिला कृषि रक्षा अधिकारी संत लाल गुप्ता ने बताया कि अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। येलो फास्फोरस 3 प्रतिशत पेस्ट पंजीकृत उत्पाद नहीं है, इसलिए इसके क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। सभी कीटनाशक विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे इस उत्पाद की बिक्...