नोएडा, अप्रैल 13 -- ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। अपंजीकृत परियोजनाओं में मकान और फ्लैट खरीदने वाले लोग भी अब उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मामलों में शिकायत कैसे दर्ज होगी और पीड़ित खरीदारों को न्याय कैसे मिलेगा। इससे संबंध में बीते 10 अप्रैल को जारी आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिकारी के मुताबिक रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के खरीदार ऑनलाइन शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। परियोजना और विकासकर्ता से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, लेकिन अपंजीकृत परियोजनाओं के मामले में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में शिकायत करना आसान नहीं होता। यह भी पढ़ें- 25 वर्ष या उससे अधिक पुराने भवनों का होगा पुनर्विकास पीड़ित लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं।नई व्यवस्था के तहत अब अपंजीकृत पर...