अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय असंवैधानिक नहीं: हाईकोर्ट
रांची, अप्रैल 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों के गठन और संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमए सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों का अस्तित्व असंवैधानिक नहीं है। यह जनहित याचिका रॉबर्ट प्रभात मिंज ने दायर की थी। याचिका में अनुसूचित क्षेत्रों में मौजूदा नगर निकायों को असंवैधानिक घोषित कर तत्काल भंग करने, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के तहत पारंपरिक स्वशासन बहाल करने तथा झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 में संशोधन की मांग की गई थी।सुनवाई यह भी पढ़ें- जेपीएससी परीक्षा: केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा के दौरान अदालत ने कहा कि यह विवाद पूर्व में तय किया जा चुक...
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