मथुरा, मार्च 26 -- पुराने बस स्टैण्ड पर रोडवेज से अनुबंधित बस में वर्ष 2022 में लगी आग के मामले में जिला जज विकास कुमार की अदालत ने बस के चालक और परिचालक को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। बस में लगी आग में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। पुराने बस स्टैण्ड पर खड़ी बुद्ध विहार डिपो अलीगढ़ रोडवेज से अनुबंधित बस में 14 फरवरी 2022 की शाम को भीषण आग लग गई थी। बस में सवार 50 वर्षीय एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। आग से बस पूरी तरह जल गई थी। इस मामले की रिपोर्ट 15 फरवरी 2022 को प्रेम सिंह पुत्र हरप्रसाद निवासी गांव व पोस्ट नौगंवा, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस ने बस के चालक तेजवीर उर्...
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