औरैया, सितम्बर 28 -- नगर पालिका इंटर कॉलेज में सोमवार को विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं को सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान करने के साथ किसी समस्या या खतरे की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के तरीके बताए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन विष्णु शंकर पांडेय ने कहा कि कानून की दृष्टि में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले में उसकी सहमति का कानूनी महत्व नहीं होता। यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट की जानकारी देकर बच्चों को किया जागरूक उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के शोषण, अनुचित स...