पीलीभीत, मई 20 -- पीलीभीत। चर्चित अनिल पाल हत्याकांड मामले के विवेचक द्वारा न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र पर वादी ने न्यायालय में गलत धारा में आरोप पत्र दाखिल करने पर आपत्ति दाखिल की।

न्यायालय का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकारी (अपराध) को अपने अधीनस्थ अधिकारी से नियमानुसार पुनः विवेचना कराने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2026 को मोहल्ला छोटा खुदागंज के रामौतार ने थाना कोतवाली में मधुरवानी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक वेद प्रकाश कश्यप व निधि मिश्रा के विरुद्ध अनिल पाल की हत्या कर शव छत से लटकाने की रिपोर्ट दर्ज़ कराई।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने वेद प्रकाश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के दौरान मृतक को आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में...