नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी और दो मीडिया हाउस से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। बता दें मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कथित घोटाला किया। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।कोबरा पोस्ट ने सत्र अदालत के 10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें उसी कारण के आधार पर दोबारा मुकदमा दायर करने की छूट भी दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.