गुड़गांव, अप्रैल 14 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले के चार अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को अब नियमित कराने का एक और मौका दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब उन क्लस्टर में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जहां न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्र में कम से कम 50 उद्यमी कारोबार कर रहे हैं। इस फैसले से गुरुग्राम के एक हजार उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी है। जो लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र नियमित कराने की मांग कर रहे थे। 16 प्रोत्साहन योजनाओं के लिए नियमों में संशोधन:उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित कुमार अग्रवाल की ओर से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति में अधिसूचित 16 प्रोत्साहन योजनाओं के लिए नियमों में संशोधन किया है। यह भी पढ़ें- अनियमित क्षेत्रों...
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