लखनऊ, मई 21 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार पर वंचित कर दिया जाता है कि वह आरक्षित वर्ग के कटऑफ में नहीं आ सका, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की संबंधित शर्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है । मामले की अगली सुनवाई 26 में को होगी । यह भी पढ़ें- 69000 शिक्षक भर्ती; सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐक्शन में योगी सरकार, नई मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भावना यादव व अन्य की विशेष अपील पर पारि...