अनधिकृत उद्योग नियमित हो सकेंगे
गुड़गांव, मई 18 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रितमंडल की बैठक में हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2025 के संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे अनाधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान नियमित हो सकेंगे। बुनियादी सुविधाएं एवं आधारभूत सरंचना उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में मंत्रिमंडल को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित आधारभूत संरचना एवं नागरिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से साल 2021 में हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना अभावग्रस्त क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू किया था। इसके बाद 19 ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.