अनंतम भूमि प्रकरण में उच्च न्यायालय ने जमीन पर गतिविधियों पर लगाई रोक
मथुरा, अगस्त 26 -- वृंदावन, अनंतम हाईटैक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैत के पास विकसित की गई कॉलोनी में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश पारित किया जिसमें विकास प्राधिकरण और नगरनिगम को अगले आदेश तक भूमि पर कोई भी गतिविधि न होने देने के आदेश दिये हैं। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सात माह पहले सार्वजनिक भूमि करीब 31 हजार वर्ग मीटर पर कब्जे की शिकायत नगरनिगम में की थी। निगम ने आख्या तैयार कर विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में पत्राचार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। जिसमें आरोप लगाये कि भूमि के एक्सचेंज का प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.