फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 7 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने अध्यापक की बेटी का अपहरण करने के मामले में दोषी को सात साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की है। एक अध्यापक ने 8 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी छोटी बेटी इंटर की छात्रा है जो कि 31 मई 2017 को घर पर अपनी मां, बहनो के साथ बैठी थी। उसी समय ज्ञान सिंह उर्फ अंकित घर पर आया और कहा कि इंटर का रिजल्ट आने वाला है। उनकी जुगाड है नंबर बढ़वा देंगे जिससे आसानी से बीटीसी में दाखिला हो जाएगा। उसकी बेटी ज्ञान सिंह के बहकावे मे आ गयी और कुछ समय बाद दोपहर स्कूली बैग को लेकर जाने लगी। परिवार के लोगों ने कहा तो उसने बताया कि वह ज्ञान सिंह के साथ जा रही है। थोड़ी देर में लौटेगी। शाम तक वह घ...
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