रांची, जून 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता पद पर की गई प्रोन्नतियों को चुनौती देने वाली अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभियंताओं की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता आरक्षित कोटे के तहत अपनी प्रोन्नति का दावा कर सकते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य की अन्य सेवाओं में आरक्षण आधारित प्रोन्नति से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामला राज्य सरकार द्वारा 12 कार्यपालक अभियंताओं (ईई) को अधीक्षण अभियंता पद पर दी गई प्रोन्नति से जुड़ा है। इस प्रोन्नति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका प्रदीप कुमार और राम बदन सिंह ने दायर की थी। उनका कहना था कि वे कार्यपालक अभियंता पद पर उन अधिकारियों से पहले प्रोन्नत हुए थे, ज...