रामपुर, जून 12 -- जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने साफ किया है कि प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न आपदाओं के कारण जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति एवं फसल क्षति होने की स्थिति में पात्र प्रभावित व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रावधानों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने, बाढ़, अतिवृष्टि/भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, सर्पदंश, अग्निकांड, शीतलहर, लू/तापघात, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, जंगली पशुओं के हमले, डूबने की घटनाओं, कीट एवं रोग प्रकोप से फसल क्षति, सीवर सफाई के दौरान दुर्घटना, गैस रिसाव तथा बोरवेल में गिरने जैसी अधिसूचित आपदाओं के कारण किसी भी प्रकार की क्षति होने पर प्रभावित व्यक्ति अथवा उनके परिजन तत्काल इसकी सूचना संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील प्रशासन अथवा ज...