मोतिहारी, जून 15 -- मोतिहारी, वि.सं.। प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह की अदालत ने एक अधिवक्ता से मारपीट, अभद्र व्यवहार और दबंगई करने के मामले में राजद एमएलसी सौरभ कुमार उर्फ सौरभ चौधरी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें विभिन्न धाराओं में अधिकतम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। हालांकि, एमएलसी को कोर्ट से जमानत दे दी गई। दोषी एमएलसी सौरभ कुमार मूल रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के मनुआपुल थाना क्षेत्र के जोकहां गांव के रहने वाले हैं। मामले को लेकर नगर थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी अधिवक्ता शम्सुर्रहमान खान ने सुगौली थाने में 2019 में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 1 नवंबर 2019 को सुबह करीब 11:30 बजे वे अपनी पत्नी के साथ ऑल्टो कार से बेतिया जा रहे थे। छपवा...