मुजफ्फरपुर, अप्रैल 2 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के विरुद्ध चल रहे मुकदमा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम के कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मुकदमा सदर थाना की पुलिस की अनुशंसा पर सीजेएम कोर्ट में हुआ था। लंबे समय तक मामले पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और न ही कोई अग्रिम कार्रवाई हुई। इसे देखते हुए कोर्ट ने पिछले वर्ष दस दिसंबर को इसे वापस ले लिया। बीते 17 मार्च को सुधीर ओझा की ओर से सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। इसमें वापसी के आधार पर मुकदमा को खारिज करने की कोर्ट से प्रार्थना की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध दर्ज इस मुकदमा को खारिज कर दिया। मालूम हो कि फिल्म अभिनेत्री अपर्णा सेन व अन्य 49 कलाकारों की ओर से उन्मादी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के आलोक में 28 जुलाई 2019 को सुधीर ...
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