कानपुर, जून 7 -- कानपुर, संवाददाता। हरवंश मोहाल निवासी दिव्यांग टीनू ने अधिवक्ता और उसके साथियों पर क्लेम की रकम को लेकर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार पुलिस के आलाधिकारियों से शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2019 में उनकी मां की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे का मुकदमा दायर किया। जिस मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश कुमार गौतम ने विभिन्न तिथियों में मुकदमे के खर्च के नाम पर उनसे कई बार 45 हजार रुपये धनराशि ली। अक्टूबर 2025 को मुआवजा दावा मंजूर होने पर उन्हें ढाई लाख और उनकी बहन को एक लाख रुपये प्रतिकर मिला...