अधिवक्ता महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश
रांची, जून 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से सजा पर रोक संबंधी अपील को रांची सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में वकील महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी ने सजा पर रोक संबंधी हस्तक्षेप याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद वकील महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक संबंधी अपील को प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया था। झारखंड हाई...
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