अधिवक्ता को झटका, सजा पर रोक की मांग खारिज
रांची, मई 23 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। महेश तिवारी ने क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान मिसलेनियस क्रिमिनल अपील दाखिल कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 22 अप्रैल को क्रिमिनल अपील दायर की है। न्याययुक्त की अदालत ने क्रिमिनल अपील की सुनवाई और निष्पादन के लिए मामले को अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या के आरोपी रमेश उरांव की जमानत अर्जी खारिज
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