भभुआ, मई 21 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अधिवक्ता संघ के बीच जागरूकता कार्यक्रम अधिवक्ता की जिम्मेदारी, समाज के प्रति कर्तव्य, आचरण पर विस्तार से चर्चा (पेज चार) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। न्यायालय एवं बार काउंसिल के आदेश पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में जागरूकता एवं संवेदीकरण (सेंसिटाइजेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में भागीदारी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवींद्र चौबे सहित संघ के अन्य वरिष्ठ सदस्यों और अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. शैल ने उपस्थित अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(वन)(सी) के तहत निर्धारित पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों के प्रति विस्तार से जानकारी दी।

अधिवक्ताओं की जिम्मेद...