भागलपुर, मई 1 -- कहलगांव, निज प्रतिनिधि अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वावधान में प्रभारी न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिलेश कुमार के निर्देशन में न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अखिलेश कुमार ने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(c) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार है। ये नियम वकीलों के लिए नैतिकता, ईमानदारी और पेशे की गरिमा बनाए रखने हेतु आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को न्यायालय, न्यायाधीश एवं आमजन के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए तथा निर्धारित वेशभूषा (बैंड एवं गाउन) में ही अदालत में उपस्थित होना चाहिए।अवर न्यायाधीश तृतीय तस्लीम क...