अधिपत्र का तामिला प्रतिवेदन नहीं देने पर थानाध्यक्ष से कारणपृच्छा
सासाराम, सितम्बर 22 -- सासाराम, निज संवाददाता। एनडीपीएस के एक मामले में आरोपित के खिलाफ जारी गैर-जमानतीय वारंट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के तहत जारी प्रक्रिया का अब तक तामिला प्रतिवेदन नहीं देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
कोर्ट की नाराजगी जिला जज-5 रवीन्द्र कुमार ने इसे थानाध्यक्ष की लापरवाही प्रतीत होने की बात कही है। कोर्ट ने एसपी रोहतास को मुफस्सिल थानाध्यक्ष से कारणपृच्छा कर 15 दिनों के भीतर अधिपत्रों के तामिला प्रतिवेदन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामला एनडीपीएस 3ए/2021 व सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या-96/2021 से संबंधित है।
मामले का विवरण अदालत के अनुसार आरोपित अजीत पांडेय पिता लक्ष्मण पांडेय निवासी छोटका मोर थाना सासाराम मुफस्सिल के खिलाफ 17 मार्च 2026 को गैर-जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था। इ...
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