अधिकार का अतिक्रमण करने पर दंड का प्रविधान
गोड्डा, अगस्त 3 -- गोड्डा एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में गठित लीगल एड क्लिनिक की ओर से न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सदर प्रखंड की टीम में शामिल अधिकार मित्र इंतेखाब आलम, चंपा कुमारी आदि ने रंगमटिया, हरिपुर, सिमरडा आदि गांवों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को जागरुकता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान ग्रामीणों को नालसा (संवाद ) योजना, 2025 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज में देश के सभी नागरिकों को गिरमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। अधिकार का अतिक्रमण करने पर ही उसे दंडित किया जाता है। यह भी पढ़ें- दिव्यांग बच्चों के लिए है विधिक सेवा योजनानालसा का उद्देश्य नालसा का उद्देश्य हाशिए पर पड़े कमजोर आदिवासियों और विमुक्त, घुमंत...
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