अधिकारियों की हत्या के जुर्म में दोषी की उम्रकैद निलंबित
नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में दोषी एनएससीएन (आईएम) के स्वयंभू लेफ्टिनेंट होपेसन निंगशेन की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। निंगशेन को फरवरी 2009 में मणिपुर के उखरुल जिले में राज्य सरकार के तीन अधिकारियों के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
न्यायालय का निर्णय जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निंगशेन की सजा निलंबित करने का फैसला किया कि वह 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और सजा के खिलाफ उसकी अपील अभी भी लंबित है। शीर्ष अदालत ने सजा निलंबित करते हुए निंगशेन को दिल्ली की सीमाओं से बाहर जाने पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि दोषी को अपील का निपटारा होने तक दिल्ली की सीमाओं में ही रहना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.