मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 5 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अनुकंपा नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई है। इस छूट को लेने के लिए अब आयुक्त के पास फाइल नहीं भेजनी है, बल्कि डीईओ ही इसपर निर्णय लेकर नियुक्ति कर सकेंगे। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर लिपिक और परिचारी नियुक्ति का यह मामला है। उम्र सीमा में छूट को लेकर इससे पहले आयुक्त को निर्णय का अधिकार मिला था। इसके बाद भी मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला फंसा था। बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में मृत शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति की जा रही है। विद्यालय लिपिक-विद्यालय परिचारी के उपलब्ध रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी है। इस क्रम ...
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