अदालत से ट्रंप को झटका, आदेश पर रोक
नई दिल्ली, अक्टूबर 21 -- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के इलाज पर नई पाबंदियां तुरंत लागू करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। इन पाबंदियों के तहत ट्रांसजेंडर कैदियों को मिलने वाली कुछ चिकित्सा सुविधाएं बंद की जानी थीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को सीमित करने के लिए कई कदम उठाए जाने के बाद यह नीति लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस इस नीति को लागू करने की अनुमति देने के पक्ष में थे।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ी कुछ अन्य नीतियों को फिलहाल लागू रहने की अनुमति दे चुका है। इनमें सेना में उनकी सेवा पर पाबंदियां और पासपोर्ट में दर्ज लिंग से जुड़े नियम शामिल हैं।
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