नई दिल्ली, जुलाई 1 -- नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई नौ जुलाई तक स्थगित कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब वह पहले ही जमीन का कब्जा ले चुकी है, तो फिलहाल टर्फ (मैदान की घास) में किसी तरह का बदलाव करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान इंडियन पोलो एसोसिएशन (आईपीए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड के टर्फ को नुकसान न पहुंचाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल मैदान को नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इस जमीन पर कब्जा कर चुकी है। केंद्र की ओर से वकील आशीष दीक्षित ने भी अदाल...