नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट से सेंगर की अपील पर तीन माह में फैसला करने को कहा है। सेंगर ने निचली अदालत द्वारा मामले में दोषी ठहराकर दी गई सजा को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि यदि पीड़ित परिवार की ओर से भी कोई अपील दाखिल की गई है, तो सेंगर की याचिका के साथ उस पर भी सुनवाई पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक सेंगर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया। सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती देने...