गाज़ियाबाद, जनवरी 23 -- गाजियाबाद, संवाददाता। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2025 को हुई गोलीकांड की घटना में आरोपी राहुल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 ने मामले की गंभीरता को देखते उसकी प्रथम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 नवंबर 2025 को पीड़ित कुनाल को फोन कर लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित मनोज कम्युनिकेशन नामक मोबाइल दुकान पर बुलाया गया। वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने कुनाल को दुकान के अंदर खींचकर उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान आरोपी राहुल ने कुनाल के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से घायल कुनाल किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस जांच में घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद होने और घायल व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी की भूमिका स्पष्...
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