किशनगंज, अप्रैल 30 -- किशनगंज।संवाददाता अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेयकी अदालत ने कोचाधामन बहीचाकुट्टी निवासी आरोपी मोहम्मद आदिल को पोक्सो अधिनियम की धाराओं व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा। अर्थ की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेश की। साथ ही अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के अथक प्रयासों से आरोपी को सजा सुनाई गई। यह भी पढ़ें- पोक्सो एक्ट सहित अ...
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