प्रयागराज, सितम्बर 4 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिगों की अपनी मर्जी से की गई शादी के एक मामले में अदालती आदेशों का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय भानोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने बालिग युवती हिमांशी सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में जौनपुर पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई और जौनपुर एसपी से हलफनामा मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान जौनपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुंवर अनुपम सिंह व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि वाराणसी ज़ोन के एडीजी नवीन अरोड़ा ने खराब स्वास्थ्य के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। अदालत ने पाया कि 13 जुलाई 2026 को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कराने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश दिया...