चम्पावत, जून 20 -- योगेश जोशी, चम्पावत। शराब तस्करी के एक दोषी को अदालत उठने तक की सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 30 दिन की अतिरिक्त सजा होगी। जानकारी के अनुसार तीन जनवरी 2026 को पुलिस ने लोहाघाट के हिटलर बाजार में चेकिंग के दौरान गोपाल सिंह के पास से देसी शराब बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 60 (1) (बी) में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई।

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