अदालतों में लोक अभियोजकों के पद भरे राज्य सरकारें: शीर्ष कोर्ट
नई दिल्ली, मई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालतों में लोक अभियोजकों की कमी पर चिंता जताते हुए और राज्य सरकारों को रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी का एक बड़ा कारण लोक अभियोजकों की कमी है। अदालत ने कहा कि हर राज्य में अभियोजन निदेशालय इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आप समय पर अभियोजन परीक्षाएं आयोजित नहीं कर रहे हैं। कई लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम देखते हैं कि बयान आते हैं कि देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था में देरी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर समस्या कहां से उत्पन्न कहां से हो रही है?
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