नई दिल्ली, जुलाई 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालती कार्यवाही की ओडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफार्म पर बिना अदालत की पूर्व मंजूरी के साझा करना या उससे पैसे कमाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि यह अंतरिम निर्देश समाचार रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पेशे से पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की याचिका पर दिया। याचिका में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग, संपादन, प्रसार और मुद्रीकरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान होने वाली दलीलों की चयनात्मक और संदर...