अदालती कामकाज में जज की जगह नहीं लेगा एआई
नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नियमों का मसौदा जारी कर दिया है।
एआई के इस्तेमाल पर नियम प्रस्तावित नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती कामकाज में एआई प्रणाली केवल एक सहायक भूमिका में कार्य करेगा और यह जज द्वारा न्यायिक अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग का स्थान नहीं लेगा, न ही उसमें कोई बाधा डालेगा।
एआई कमेटी की देखरेख सुप्रीम कोर्ट ने 'अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग हेतु विनियम, 2026' का मसौदा जारी करते हुए सभी हित धारकों और आम जनता को 20 जून, 2026 तक अपने सुझाव और आपत्ति मांगे हैं।
एआई का उपयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मसौदा के अनुसार वकील अपनी दलीलें, जवाबी हलफनामा और याचिका के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एआई की दो...
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